ताहिर हुसैन को उम्र भर जेल में रहना होगा
नई दिल्ली। छह साल पहले हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए ताहिर हुसैन को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को अदालत ने 13 जुलाई को दोषी ठहराया था। शुक्रवार, 31 जुलाई को अदालत ने सजा का ऐलान किया। 2020 में हुए दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने सजा का ऐलान...