बंगाल के 25 हजार शिक्षकों की बहाली रद्द
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2016 में 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बरखास्त करने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है और कहा है कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।...