undertrial prisoners

  • राहत खत्म! कोविड महामारी के दौरान आपातकालीन जमानत पर रिहा दोषी आत्मसमर्पण करें

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कारागारों (Prison) में भीड़ कम करने के लिए रिहा किए गए सभी दोषियों एवं विचाराधीन कैदियों (undertrial prisoners) को 15 दिन में आत्मसर्मण करने का शुक्रवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि महामारी के दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात के तौर पर आपातकालीन जमानत (emergency bail) पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी आत्मसमर्पण के बाद सक्षम अदालतों से नियमित जमानत का अनुरोध कर सकते हैं। पीठ ने कहा, कोविड-19 वैश्विक महामारी...