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  • दहाड़ी मजदूरों को जब्ती के खिलाफ अपील के लिए जुर्माना जमा कराने से छूट

    नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गरीब दिहाड़ी मजदूरों (Poor Daily Wage workers) को बिना जुर्माना जमा कराए जब्ती के खिलाफ अपील की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और तारा वितस्ता गंजू की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अपील के लिए पूर्व अर्हताओं को पूरा करना कानूनी तौर पर जरूरी हो सकती है, लेकिन बेहद कठिन अर्हता होने से अपील का अधिकार बेमानी हो सकता है। याचिकाकर्ता असम के होजाई के इस्लाम नगर के रहने वाले गरीब दिहाड़ी मजदूर (Poor Daily Wage Earners) हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे खेती...