बेंगलुरू। मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार यानी 19 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा- जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक मुडा मामले में ट्रायल कोर्ट सिद्धारमैया पर कार्रवाई न करें। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि राज्यपाल गहलोत ने 17 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। उन पर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए सिद्धारमैया ने कहा था- राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे समझे और संवैधानिक नियमों के खिलाफ दिया है। मैंने 40 साल के राजनीतिक करियर में कुछ गलत नहीं किया। भाजपा को विरोध करने दो, मैं बेदाग हूं।
असल में मुडा में हुए कथित घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को फर्जी दस्तावेज लगाकर हासिल किया। इसे लेकर कर्नाटक में सोमवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रदर्शन किया। ही कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल की ओर से सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही थे।
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.



