nayaindia shri krishna janmabhoomi case कृष्ण जन्मभूमि के एएसआई सर्वे की मंजूरी

कृष्ण जन्मभूमि के एएसआई सर्वे की मंजूरी

प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के भारतीय पुरातात्विक सर्वे यानी एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। 

जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी। अदालत अब 18 दिसंबर को यह फैसला करेगी कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा और आगे की कार्रवाई कैसे होगी। गौरतलब है कि इस मामले में हिंदू पक्ष ने मथुरा अदालत में सबसे पहले ये मांग उठाई थी। दिसंबर 2022 में मथुरा की अदालत ने अमीन सर्वे की मंजूरी दी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ऊपरी अदालत में दाखिल आपत्ति के बाद अमीन सर्वे नहीं हो सका।

अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तुरंत सर्वे नहीं शुरू हो पाएगा क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाने की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की थी। मथुरा की अदालत ने दिसंबर 2022 में अमीन सर्वे का आदेश दिया। मथुरा की कोर्ट ने अमीन पर 20 जनवरी तक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था, मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को ऊपर की अदालत में चुनौती दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़कर बनाई गई।

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