आधार स्वीकार करने का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची में नागरिकों का नाम शामिल करने के लिए दस्तावेज के तौर पर आधार को स्वीकार करने का आदेश दिया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने करीब दो महीने से चल रही अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें में जो लोग भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन आवेदन...