बलात्कार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक
नई दिल्ली। बलात्कार के प्रयास और बलात्कार की तैयारी के बीच अंतर बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर मिश्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बेहद असंवेदनशील बताया है। इस फैसले में हाई कोर्ट के जज जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला सुना...