Bilkis Bano
बिल्किस बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 2002 के गुजरात दंगों में11 लोगों की रिहाई मामले को रखा।
गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के दौरान 21 वर्षीय बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी।
बिलकिस बानो से बलात्कार करने और उसकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के कई लोगों की हत्या के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
बलात्कारियों या हत्यारों के प्रति नरम रुख अपनाने वाला समाज असल में धीरे-धीरे खुद को सभ्यता से दूर करता चला जाता है।
गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो मामले में हैरतअंगेज तरीके से गुजरात सरकार ने उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया है।