उप्र में सरकारी नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन के नियम सख्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए चरित्र सत्यापन के नियम सख्त करते हुए हिंसक तरीकों से स्थापित व्यवस्था बदलने की पैरवी करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया है। प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 28 अक्टूबर को इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों पर लागू होंगे। आदेश के मुताबिक ऐसे किसी संगठन का सदस्य पाया गया उम्मीदवार सरकारी नौकरी...