citizenship act

  • असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने का कानून वैध

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाले कानून को वैध ठहराया है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार, 17 अक्टूबर को सुनाए गए फैसले में नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने चार और एक के बहुमत से फैसला सुनवाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्र ने धारा 6ए की वैधता पर सहमति जताई, जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसले से असहमति जताई। गौरतलब है कि नागरिकता कानून...