Delhi-Dehradun Expressway

  • हाई कोर्ट ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के लिए बस्ती विकास केंद्र खाली करने कहा

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक एनजीओ को पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर बने बस्ती विकास केंद्र को खाली करने का निर्देश दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (NHAI) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे (Delhi-Dehradun Expressway) के निर्माण के लिए इस जमीन की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आशा कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी से कहा कि वह 14 मई या इससे पहले अपना सारा सामान हटाकर बस्ती विकास केंद्र (बीवीके) को खाली कर दे। अदालत ने कहा कि एनएचएआई 15 मई से इसे गिराने या क्षेत्र में निर्माण गतिविधि के लिए...