Delhi Riots

  • दिल्ली दंगाः आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सशर्त जमानत

    Tahir Hussain Bail :- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े पांच मामलों में बुधवार को जमानत दी। संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों तथा इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। इनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और करीब 700 लोग घायल हुए थे। दंगे से जुड़े मामलों में हुसैन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने बुधवार को कहा कि सभी पांचों...

  • दिल्ली दंगाः उमर खालिद की यचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई

    Umar Khalids petition:- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिका पर जबाव देने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने पीठ से अनुरोध किया...

  • 2020 दंगों के तीन आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों (riots) के तीन आरोपियों देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आशिफ इकबाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। फरवरी 2020 में हुए इन सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा 700 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए थे। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2021 में इन तीनों की जमानत के रद्द करने पर विचार के लिए अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। तीनों पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किए गए...

  • दिल्ली दंगा में दो आरोपियों पर आरोप तय

    नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत (Court) ने यहां बृजपुरी में एक स्कूल पर कथित हमले के सिलसिले में 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों (riots) के दो आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने समेत विभिन्न अपराधों के आरोप तय किये हैं। अदालत ने कहा कि ‘भीड़ का साझा मकसद हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था।’ अदालत शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रही थी जिन पर 25 फरवरी, 2020 को यहां बृजपुरी मेन रोड पर अरुण मॉडर्न पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल होने...