दिल्ली के विश्वास नगर में आवासीय इकाइयां गिराने पर रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सोमवार को निर्देश दिया कि वह पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में उसकी जमीन पर बनी 800 से अधिक कथित अवैध आवासीय इकाइयां गिराने के अपने अभियान को एक सप्ताह के लिए रोक दे ताकि निवासी किसी और जगह जा सकें। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ ने डीडीए (DDA) को अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल एवं खंड पीठों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाई। न्यायालय में वकील सुनीता ओझा ने डीडीए का...