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  • मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लाइसेंस बहाल

    नई दिल्ली। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए लाइसेंस बहाल कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसे बहाल करने का फैसला किया। लाइसेंस बहाल होने के बाद अब यह संस्था विदेशों से चंदा ले सकेगी। इससे पहले 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने कहा था कि संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करते वक्त कुछ प्रतिकूल जानकारी मिली थी, इसलिए नवीनीकरण नहीं किया गया। संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक ही वैध था। fcra licence mother teresas केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले का देश और पूरी...