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  • महाराष्ट्र: एफडीए ने दवा की गलत ब्रांडिंग के कारण सिप्ला का लाइसेंस किया रद्द

    महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे के वाडकी स्थित मेसर्स सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस को रद्द कर दिया है। एफडीए ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस नोट में कहा कि यह कार्रवाई 'रिएक्टिन प्लस टैबलेट' के संबंध में की गयी है जो शेड्यूल एच के तहत डॉक्टर की सलाह पर मिलने वाली दवा है। यीएफडीए के अनुसार, जून 2026 में पुणे ज़िले के वाडकी में कंपनी के मुख्य गोदाम में की गयी जांच के दौरान यह पाया गया कि 'रिएक्टिन प्लस टैबलेट' की पैकेजिंग पर दर्द और बुखार...