झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मामले पर हाईकोर्ट में बहस के दो बिंदु तय
रांची। विधानसभा (Assembly) में नेता प्रतिपक्ष (opposition leader) का मसला क्या स्पीकर अनिश्चित काल तक पेंडिंग रख सकते हैं? क्या हाईकोर्ट को यह शक्ति है कि वह विधानसभा के स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए निर्देश दे सकता है? ये दो अहम सवाल गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठे। हाईकोर्ट ने इन दोनों बिंदुओं पर बहस के लिए आगामी 16 मई की तारीख मुकर्रर की है। जनहित याचिका हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। इसमें राज्य में एक दर्जन से ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्षों...