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  • झारखंड: जेपीएससी की कई परीक्षाओं के जरिये नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने पर अदालत की रोक

    झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं तक के माध्यम से नियुक्त किये गये सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित अधिसूचनाओं पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने से संबंधित अधिसूचना के अमल पर भी रोक लगायी। Also Read : ‘वंदे मातरम्’ के केवल दो अंतरे गाने का कांग्रेस का फैसला तुष्टीकरण की राजनीति है: अमित शाह झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के 25 दिनों के आंदोलन के बीच हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार...