कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में वचनानंद स्वामी की अग्रिम जमानत रद्द की
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वचनानंद स्वामी को सत्र अदालत से मिली अग्रिम ज़मानत रद्द कर दी। स्वामी के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से गिरफ्तारी से पहले ज़मानत दी गई, वह परेशान करने वाली कार्रवाई है। यह सुनवाई शिकायतकर्ता की उस याचिका के संबंध में हुई जिसमें सत्र अदालत के दो मई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आरोपी को अग्रिम ज़मानत दी गयी थी। आरोपी पर पॉक्सो कानून की धाराओं 4, 6, 8, 10 और 12 के तहत आरोप हैं। न्यायाधीश एम...