करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर अदालत की रोक
नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने संभवतः पहली बार ऐसा आदेश दिया है कि कोई राज्य सरकार किसी नेता की मूर्ति लगाने पर सरकारी पैसा खर्च नहीं कर सकती है। असल में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने का मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचा था। अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नेताओं का महिमामंडन करने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल क्यों किया जाए। असल में राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और...