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  • उत्तराखंड परिवहन निगम को एक और मौका

    नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने उत्तराखंड परिवहन निगम (Uttarakhand Transport Corporation) की देहरादून के हरिद्वार रोड पर मौजूद बहुमूल्य पांच एकड़ जमीन के मामले में सख्त रूख अख्तियार करते हुए सरकार को भूमि के व्यावसायिक उपयोग को लेकर ठोस प्रस्ताव पेश करने के पुनः निर्देश दिये हैं। उत्तराखंड कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर विगत शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई। आदेश की प्रति आज मिली। अदालत परिवहन निगम की ओर से स्थगनादेश खारिज करने को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर...