सुप्रीम कोर्ट का एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ पर चिंता
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी MCD) में ‘एल्डरमैन’ (Alderman) को नामित करने के उपराज्यपाल ((Lieutenant Governor)) के अधिकार को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार (Delhi Government) की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह बात कही। पीठ ने कहा, क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के...