अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने के नये आदेश पर लगायी रोक
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता के दायरे को सीमित करने के नये कार्यकारी आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने कहा है कि आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने वाले लोगों के इस दावे में दम है कि यह संविधान के 14वें संशोधन के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस संशोधन में अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिक बने सभी व्यक्तियों को, जो अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, नागरिकता देने का प्रावधान है। श्री ट्रंप ने पिछले वर्ष पद संभालने...