कविता को अंतरिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के. कविता (Kavita) को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। कविता पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है। Kavita Delhi Court वो 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा (Kaveri Baweja) ने सोमवार को उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर...