Mahmoodabad case

  • प्रो. महमूदाबाद केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार

    नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज मामले में हरियाणा एसआईटी की जांच की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह “गलत दिशा” में जा रही है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि एसआईटी सिर्फ प्राथमिकी की विषयवस्तु तक सीमित रहे और चार सप्ताह में रिपोर्ट दे। कोर्ट ने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर भी सवाल उठाया और कहा कि प्रोफेसर से सहयोग के बावजूद उपकरणों को फोरेंसिक लैब भेजा गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन एसआईटी...