Ministry Of Family Welfare

  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, 16 दवाओं पर लगाई रोक

    केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 दवाओं (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगाई है। मंत्रालय ने इस संबंध में औषधि व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत अधिसूचना जारी की। आदेश में कहा गया कि ये अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें देश में उपलब्ध फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया गया था। इन निर्देशों का पालन करते हुए 'ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड' (डीटीएबी) ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई।...