मॉब लिंचिंग पर राज्यों से सवाल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग अलग हिस्सों में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मंगलवार को विभिन्न राज्य सरकारों से कथित गोरक्षकों और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामलों पर की गई कार्रवाई के बारे में छह सप्ताह में जानकारी देने को कहा। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में सेलेक्टिव नहीं होने की सलाह भी दी। राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार...