मुंबई उच्च न्यायालय ने सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध
मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि ध्वनि और वायु प्रदूषण के बिना भी त्योहार मनाए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने गणेशोत्सव के दौरान यह आदेश पारित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूसों में लाउडस्पीकर, ‘डीजे’ और ‘लेजर बीम’ का उपयोग पूरी तरह से अनुचित है। अदालत ने कहा, "क्या हम लाउडस्पीकर और पटाखों का उपयोग करके भगवान से अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं? एक जिम्मेदार समाज के रूप में हमें इन सब पर रोक लगानी...