Odisha High Court

  • ओडिशा उच्च न्यायालय ने दशक पुराने चिट फंड घोटाले के आरोपी को किया बरी

    ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक दशक पुराने चिट फंड घोटाले के एक मामले में एक रियल एस्टेट एवं निर्माण कंपनी के पूर्व निदेशक को आरोपमुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. संजीव के. पाणिग्रही ने कहा कि अभियोजन पक्ष इंद्रजीत डे के खिलाफ धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा। इंद्रजीत पर आईपीसी की धारा 420, 120-बी और 34 तथा पुरस्कार चिट्स और धन प्रचलन योजनाओं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धारा चार, पांच और छह के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने पाया कि इंद्रजीत का नाम न तो मूल प्राथमिकी में था...