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  • आप को 15 जून तक खाली करना होगा दफ्तर

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए पार्टी को यह वक्‍त दिया गया है। साथ ही अदालत ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के सामने आवेदन करे। सुप्रीम कोर्ट ने आप कार्यालय को  दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन का अतिक्रमण बताया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़...