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आप को 15 जून तक खाली करना होगा दफ्तर

Aap Delhi seats

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए पार्टी को यह वक्‍त दिया गया है। साथ ही अदालत ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के सामने आवेदन करे। सुप्रीम कोर्ट ने आप कार्यालय को  दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन का अतिक्रमण बताया।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस जमीन का उद्देश्य हाई कोर्ट के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। साथ ही अदालत ने आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से अभिषेक सिंघवी  ने कहा कि 2015 में इसे आप को आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते पार्टी मुख्यालय के लिए एक भूखंड की हकदार हैं।

सिंघवी ने कहा- हमें चुनाव से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकता। इस मामले को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान इस मामले में एमिकस क्यूरी ने कहा- कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 फरवरी को एक बैठक हुई थी, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि दो महीने में प्लॉट खाली कर दिया जाएगा लेकिन इस शर्त पर कि एक वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए। भूमि व विकास कार्यालय यानी एलएंडडीओ की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि दफ्तर खाली करने के लिए आम आदमी पार्टी शर्त नहीं रख सकती है।

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