मंदिर का चढ़ावा भगवान की संपत्ति है
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़े अहम मसले पर बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मंदिरों का चढ़ावा भगवान की संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल किसी को ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता है। असल में केरल हाई कोर्ट ने पहले यह फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ केरल के को ऑपरेटिव बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि को ऑपरेटिव बैंक तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम् को...