नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई कर रही तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। वे 14 मई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई उनकी जगह चीफ जस्टिस होंगे। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है। यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हलफनामे में सरकार ने दावा किया 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की।
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