Rajasthan High Court
जयपुर। Rajasthan School Fees : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान के निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत (Supreme Court Relief in School Fees) देते हुए निजी स्कूलों की फीस पर संशय खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल शिक्षण सत्र 2020-21 में स्कूलों की ओर से बढ़ाई गई फीस का बोझ कम किया है, बल्कि शिक्षण सत्र 2019-20 से भी फीस 15 प्रतिशत कम कर दी है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश महेश्वरी की बेंच ने दिया है। यह सुनवाई जोधपुर के इंडियन स्कूल और राज्य सरकार व अन्य संबंधित केस पर हुई है। शिक्षण सत्र 2020-21 की फीस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस नहीं देनी होगी, बल्कि शिक्षण सत्र 2019-20 से भी 15 प्रतिशत फीस कम देनी होगी। कोर्ट ने 2016 के राज्य के फीस अधिनियम व उसके नियमों को वैध ठहराया। यह भी कहा कि फीस 2016 के कानून के अुनसार तय करके ही ली जाए। पिछले की फीस में रियायत के लिए दिए गए कोर्ट के आदेश का मौजूदा सत्र पर कोई असर नहीं रहेगा। ये भी पढ़ें : – Rajasthan Corona Update : राजस्थान में जारी कोरोना… Continue reading Rajasthan : अभिभावकों को नहीं देनी होगी पूरी फीस, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने लिव इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार जब तक प्रेमी युगल विवाह योग्य न्यूनतम आयु पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक वह लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते हैं। इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 19 वर्षीय युवक और उसकी प्रेमिका को सुरक्षा दिलाने से साफ इनकार कर दिया है। यह भी पढ़ें:- Rajasthan:पैंटालून के शोरूम को कैरी बैग के लिए पैसे मांगना पड़ा महंगा, उपभोक्ता फोरम ने लगा दिया जुर्माना प्रेमी युगल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिजनों से जान का खतरा है। इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए। जिसका विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि समाज में अभी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ता युवती भले ही वैधानिक रूप से शादी की उम्र पूरी कर चुकी है, लेकिन युवक ने अभी अपनी वैधानिक उम्र पूरी नहीं की है वह सिर्फ 19 साल का ही है। यह भी पढ़ें:- High Court में मुस्लिम समुदाय के लोगों में से जजों की नियुक्ति के लिए दर्ज हुई… Continue reading Rajasthan HC का बड़ा फैसला- जब तक विवाह योग्य न्यूनतम आयु पूरी नहीं, तब तक Live-in Relationship में भी नहीं रह सकते
जयपुर | एक हसीना जो अनजाने में ही सही पर गैंगस्टर के प्यार में ऐसी गिरफ्तार हुई कि उसे करीब ढाई माह तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। गौरतलब है कि बहरोड़ थाने पर फायरिंग कर फरार हुए गैंगस्टर पपला गुर्जर ( gangster papla gujjar ) की गर्लफ्रैंड जिया ( Jiya ) पर सितम्बर 2019 में फरार हुए पपला गुर्जर का फरारी के दौरान सहयोग करने के आरोप है। उसे कोल्हापुर में शरण देने और पपला ( papla gujjar ) का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने गैंगस्टर पपला शरण देने वाली उसकी गर्लफ्रैंड जिया को आखिरकार जमानत पर रिहा करने के आदेश दे ही दिए। यह भी पढ़ें:- कोरोना ने दी यहां की जेलों में दस्तक! कैदियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप जिया को नहीं था मालूम गैंगस्टर है पपला जिया चन्द सिकलगर की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दिए। जिया की ओर से कहा गया कि पपला के साथ रहने के दौरान उसे जानकारी नहीं थी कि वह गैंगस्टर है। यह भी पढ़ें:- कोरोना का खौफ! कोरोना संक्रमण ने तोड़े अब तक… Continue reading गैंगस्टर से दिल लगाने की सजा… कोर्ट ने पपला गुर्जर की गर्ल फ्रैंड जिया के लिए यह दिया आदेश
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के छह विधायकों के कांग्रेस के साथ विलय की याचिका पर सुनवाई करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने आज विधानसभा स्पीकर सी.पी. जोशी को मामले पर तीन महीने में निर्णय लेने के लिए कहा है।
राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को फैसला सुना सकता है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई शुरू की। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों पर कार्रवाई का मामला मंगलवार तक टल गया है
राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई सोमवार के लिये स्थगित कर दी ।
कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और उनके प्रति निष्ठावान 18 विधायकों ने स्पीकर पी.पी. जोशी द्वारा जारी की गई अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ आज राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और उनके 18 वफादार विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी द्वारा जारी अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के चलते राज्य में आगामी पांच अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनावों को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है।