दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए दो महीने के अंदर 415 करोड़ रुपए दे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन पर किए गए खर्च का ब्योरा मंगाया था। उसे देखने के बाद सोमवार को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट को पैसा देने को कहा। बेंच ने कहा- आपका एक साल का विज्ञापन बजट उस पैसे से ज्यादा है, जो आप दे रहे हैं। बेंच ने यह भी कहा कि अगर सरकार पिछले तीन...