पाकिस्तान: बलूचिस्तान में प्रशासन ने लगाई धारा 144, तीस दिनों तक रहेगा प्रभावी
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने इसे संभावित आतंकवादी खतरों के मद्देनजर एक एहतियाती कदम बताया है। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। इनमें हथियारों के प्रदर्शन पर रोक, मोटरसाइकिल पर डबल राइडिंग और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने (मास्क, मफलर या किसी अन्य वस्तु से) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि पहचान प्रक्रिया...