अडानी मामले की एसआईटी जांच नहीं
नई दिल्ली। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से उठे मुद्दों को एसआईटी बना कर जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह बाजार नियामक सेबी की जांच से संतुष्ट है और इसलिए एसआईटी बना कर आगे जांच करने की जरुरत नहीं है। अदालत ने कहा कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह के बचे हुए दो मामलों की जांच के लिए सेबी को तीन महीने का समय और दे दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह...