Teacher Recruitment Case

  • पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग  द्वारा 2016 में किए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को टेंटेड यानि दूषित करार दिया।  पश्चिम बंगाल सरकार की अपील समेत कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है इसलिए, हम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा...