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01-07-2025 Vol 19

मंत्री पर मुकदमा करने का आदेश

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भोपाल। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है। हाई कोर्ट ने उनके बयान को कैंसर जैसा खतरनाक बताया है। राज्य सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर गुरुवार को सुनवाई होगी। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया।

हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को बुधवार को ही एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा। हाई कोर्ट ने कहा, मंत्री के खिलाफ भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अदालत ने यह भी कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी।

विजय शाह के खिलाफ कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला हैं। हाई कोर्ट ने पाया कि पहली नजर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध बनता है। यह धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है।

अदालत ने कहा, ‘इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है। अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत अपराध के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें’।

हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा, ‘यह काम आज शाम तक अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा कल जब मामला सूचीबद्ध होगा तो न्यायालय इस आदेश की अवमानना के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है’। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के साथ ही यह भी कहा कि इस मामले को 15 मई 2025 की सुनवाई सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध करें।

गौरतलब है कि अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले मंत्री विजय शाह ने कहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत में बेकसूर लोगों को मारा तो भारत ने उनकी बहन को भेज कर उनको मटियामेट कर दिया। इस मसले पर विवाद बढ़ने पर मंत्री ने माफी भी मांगी थी।

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Pic Credit: ANI

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