नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिव सेना के एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 10 दिन का और समय दिया है। सर्वोच्च अदालत ने पहले नाराजगी जताते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। अब फैसला करने की समय सीमा को बढ़ा कर 10 जनवरी 2024 कर दिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने एनसीपी के अजित पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है।
गौरतलब है कि शिव सेना का उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी का शरद पवार गुट पार्टी से अलग हुए विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर जल्दी फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अदालत से तीन हफ्ते का समय और मांगा था। उन्होंने गुरुवार, 14 दिसंबर को अदालत को बताया था कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर दो लाख 71 हजार से अधिक पन्नों के डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं। महाराष्ट्र का विधासनभा सत्र भी चल रहा है। इसलिए उन्हें फैसला करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया जाए।
इस पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को कहा- विधानसभा स्पीकर ने फैसले में देरी के जो कारण बताए हैं, वो वाजिब है। हम अध्यक्ष को फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी तक का समय देते हैं। इससे पहले कोर्ट ने 17 अक्टूबर को कहा था- हम नहीं चाहते कि यह मामला महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक लटक जाए। हमने बार-बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है। अगर वह फैसला नहीं करेंगे तो हम करेंगे। इसके बाद अदालत ने 31 दिसंबर की समय सीमा तय की थी।