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चीन के 232 मोबाइल ऐप बैन होंगे

नई दिल्ली। ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाल और मोबाइल के जरिए लोन देने वाले दो सौ से ज्यादा ऐप प्रतिबंधित किए जाएंगे। इनके साथ चीन का कनेक्शन सामने आने के बाद भारत सरकार ने इन्हें बैन करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 232 मोबाइल ऐप को बैन और ब्लॉक करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। इसमें 138 ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले और 94 लोन देने वाले ऐप्स शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इन ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की सिफारिश की थी, इसके बाद मंत्रालय ने यह फैसला किया है। जांच में पता चला है कि ये ऐप्स लोगों को लोन लेने और सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते हैं। बाद में कर्ज न चुका पाने पर उन्हें परेशान करने वाले मैसेज भेजते, यहां तक की उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी भी देते हैं। इससे परेशान होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली।

गृह मंत्रालय ने कहा है- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिली जानकारी के बाद इन ऐप्स की जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि इन ऐप्स पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेट मौजूद हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत अपराध है। मंत्रालय ने बताया कि कुछ लोगों ने इन ऐप्स के खिलाफ जबरन वसूली और उत्पीड़न की शिकायतें भी की थीं। शिकायत करने वालों ने इन ऐप्स से छोटी रकम लोन ली थी, बाद में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर ली।

गृह मंत्रालय की जांच में पता चला कि इन ऐप्स के जरिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को कर्ज लेने का लालच दिया जाता है। बाद में ये ऐप्स कर्जदारों पर सालाना तीन हजार फीसदी तक ब्याज बढ़ा देते थे। जब कर्जदार लोन के पैसे वापस करने में असमर्थता जताते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता। उन्हें परेशान करने वाले मैसेज भेजे जाते। कर्जदाताओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें वायरल करने की धमकी भी दी जाती है।

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