नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2021 के चर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की बुधवार को जमानत रद्द करते हुए उसे एक सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका स्वीकार करते यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने सुशील की जमानत रद्द करने की गुहार लगाई थी। पीठ ने कहा कि यह अदालत जमानत देने पर विचार करते समय समाज में आरोपी के प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती।
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