नई दिल्ली। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तीन जनवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता 8 दिसंबर को खत्म कर दी गई थी। महुआ ने सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिलहाल टाल दी है। अब सुनवाई 3 जनवरी 2024 को होगी।
महुआ की याचिका पर शुक्रवार, 15 दिसंबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में सुनवाई हुई। महुआ की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने पहले जस्टिस संजय किशन कौल से केस पर जल्दी सुनवाई की मांग की थी। इस पर जस्टिस कौल ने कहा था- इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। खबरों के मुताबिक, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने 13 दिसंबर को मामले को जल्दी लिस्ट करने पर विचार करने की बात कही थी। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 15 दिसंबर का दिन तय हुआ। अब मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद तीन जनवरी को होगी।
उधर लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा को जल्दी ही सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। संसद की हाउसिंग कमेटी ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को मंगलवार को पत्र लिखा था, जिसमें पूर्व सांसद महुआ को सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। निशिकांत ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी।