nayaindia hit and run law हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर हड़ताल

हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर हड़ताल

नई दिल्ली। आपराधिक कानूनों में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन केस में जोड़े गए नए प्रावधानों को लेकर एक बार फिर कुछ राज्यों में ट्रक डाइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में कई जगह ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और चक्का जाम करने की घोषणा कर दी। इससे पहले पिछले हफ्ते देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद सरकार ने वादा किया था कि वह उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी। गौरतलब है कि नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल से भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और सात लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

हड़ताल खत्म हो जाने के बाद एक बार फि बुधवार को मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हिट एंड रन कानून का विरोध शुरू हो गया। बिहार में हिट एंड रन कानून के विरोध में पटना शहर के बाइपास पर बस-ट्रक सहित अन्य गाड़ियों के ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। पटना बाइपास पूरी तरह से ठप हो गया। हरियाणा के दो जिले में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। कैथल और नूंह में बुधवार से दोनों जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में ट्रक चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

हिट एंड रन कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बस-ट्रक ड्राइवर्स की बुधवार से हड़ताल शुरू हुई थी लेकिन इसे तुरंत ही स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ ट्रक ड्राइवर महा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने चालकों से अपील की है कि वे काम पर लौट जाएं। इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही चालकों का प्रदर्शन जारी था। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने कहा कि, सरकार के आश्वासन के बाद स्टेयरिंग छोड़ अभियान स्थगित कर दिया गया है। सभी ड्राइवर्स को काम पर लौटने का आदेश जारी किया जाता है।

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