Babulal Marandi

  • झारखंड में लगातार घट रही है आदिवासियों की आबादी: बाबूलाल मरांडी

    रांची। झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार हो रही कमी को लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने कहा है कि एक एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की जांच की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के संथाल क्षेत्रों में कई आदिवासी लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं और युवक मुखिया बनकर घूम रहे हैं। अगर इसी तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ेगी और आदिवासी आबादी घटेगी तो आदिवासी विधानसभा और लोकसभा दोनों में अपनी जगह खो देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासियों...

  • अमृतकाल के लिए मजबूत बुनियाद है अंतरिम बजट: बाबूलाल मरांडी

    Babulal Marandi :- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी सरकार ने अमृतकाल के लिए मजबूत बुनियाद तैयार की है। उन्होंने कहा कि यह 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि हमें चार प्रमुख जातियों गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि यह अंतरिम बजट इसकी झलक पेश करता है कि आने वाले 5-10 वर्षों में भारत...

  • झारखंड में प्रधान सचिव के वीडियो से धमाल, बाबूलाल मरांडी ने सीएम की तीखी आलोचना की

    रांची। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने आज हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की कड़ी आलोचना की और विडियो क्लिप (video clip) जारी करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण एक्का (Arun Ekka) को कटघरे में खड़ा किया। श्री मरांडी ने कहा कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भी प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का के काले कारनामें एवं महालूट का एक छोटा सा वीडियो क्लीप हमारे संज्ञान में लाया गया है। यह वीडियो देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि झारखंड...

  • बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

    रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की ओर से दलबदल मामले (defection cases) में विधानसभा अध्यक्ष (assembly speaker) के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने श्री मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में मामला लंबित है इसीलिए कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता।...