केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी कफ सिरप
केंद्र सरकार ने आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औषधि नियम, 1945 में संशोधन कर दिया है। अब छोटे गांवों (1000 से कम आबादी वाले) में बिना लाइसेंस के खांसी की सिरप बेचना अवैध हो गया है। साथ ही अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 927 (ई) के माध्यम से यह संशोधन अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के तहत औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ‘क’ की प्रविष्टि संख्या 13 से 'सिरप' शब्द को हटा दिया गया है। इससे...