सुप्रीम कोर्ट से यूपी सीएम को बड़ी राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार (election campaign) के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा, ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं। इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख...