रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा
बेंगलुरु। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो मामले में बेंगलुरु की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को मृत्यु तक आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बार-बार रेप के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत मृत्यु तक आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के...