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रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा

बेंगलुरु। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो मामले में बेंगलुरु की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को मृत्यु तक आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बार-बार रेप के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत मृत्यु तक आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के तहत एक महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व रखने और उस महिला के साथ रेप करने के लिए भी उम्रकैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 7 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएं। सजा सुनाए जाने के समय प्रज्वल रेवन्ना अदालत के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे।

विशेष लोक अभियोजकों ने शनिवार को सजा की अवधि पर अंतिम बयान देते हुए अदालत से पूर्व सांसद और दोषी प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में अधिकतम सजा आजीवन कारावास देने का आग्रह किया।

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी सजा समाज को एक कड़ा संदेश देगी और इसी तरह के अपराध करने वाले अन्य लोगों को रोकने का काम करेगी। सजा सुनाए जाने से पहले अपना अंतिम बयान देते हुए प्रज्वल रेवन्ना भावुक हो गए और अदालत में रो पड़े।

प्रज्वल रेवन्ना ने कहा यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया? जब मैं सांसद था, तब मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। अब वे कह रहे हैं कि मैंने कई बार यौन उत्पीड़न किया। तब कोई सामने क्यों नहीं आया? यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया?

उन्होंने आगे आरोप लगाया पुलिस ने ऐसा किया है। यह राजनीति से प्रेरित है। मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करूंगा। मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है।

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जब न्यायाधीश संतोष भट्ट ने प्रज्वल से उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा तो प्रज्वल ने जवाब दिया कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने आगे कहा आप मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकते हैं। मैं एक मेधावी छात्र हूं। मेरी एकमात्र गलती यह है कि मैं राजनीति में बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगा।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के दो विशेष लोक अभियोजकों की अंतिम दलीलें और प्रज्वल रेवन्ना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील की दलील को भी दर्ज किया। विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था।

यह मामला के.आर. नगर निवासी एक घरेलू सहायिका द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज कराई गई बलात्कार की शिकायत और अन्य आरोपों से संबंधित है। अदालत ने इस मामले से संबंधित 26 साक्ष्यों की समीक्षा की है। प्रज्वल रेवन्ना पर इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना को महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते और उन कृत्यों को रिकॉर्ड करते हुए दिखाने वाले वीडियो सामने आए थे। मतदान के बाद, प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए। 31 मई, 2024 को बेंगलुरु लौटने पर प्रज्वल को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और उनके चाचा, केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद उनकी वापसी हुई। प्रज्वल 14 महीने से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं और उनकी कई जमानत याचिकाओं को सभी अदालतों ने सिरे से खारिज कर दिया है।

इस मामले से जुड़े एक वीडियो ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर पीड़िता पर यौन उत्पीड़न दिखाया गया है। पीड़िता होलेनरसीपुरा के एक फार्महाउस में काम करने वाली एक बुजुर्ग घरेलू सहायिका है। वीडियो में, महिला प्रज्वल से छोड़ देने की विनती करती हुई दिखाई दे रही है और कह रही है कि उसने उसके पिता और परिवार के अन्य बुज़ुर्गों की सेवा की थी।

Pic Credit : ANI

By Naya India

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