ममता बनर्जी के भी निजी अधिकार हैं
नई दिल्ली। ईडी के कामकाज में कथित तौर पर बाधा डालने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखी टिप्पणी करने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके निजी अधिकार की बात मानी है। अदालत ने कहा है कि अगर ईडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के सरकारी कर्तव्यों से अलग निजी अधिकार हैं तो ममता बनर्जी के भी निजी अधिकार हैं। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह के मामले सुने जाने लगे तो अदालतों में मुकदमों की भरमार हो जाएगी। असल में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन चुनाव प्रबंधन...